गोरखपुर, अगस्त 29 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने संयुक्त निदेशक सप्तम के कार्यालय में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत शहनवाज आलम की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता दिव्यांश पाण्डेय की मां सरोज दूबे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हाटा, कुशीनगर में प्रवक्ता पद से 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हुई थीं। उनके 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण के करीब 15 लाख रुपये का भुगतान होना था।संबंधित पत्रावली पटल सहायक शहनवाज आलम के पास लंबित थी। आरोप है कि भुगतान के लिए उसने 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी। रिश्वत देने से मना करने पर पत्रावली में आपत्ति लगवा दी। शिकायत पर भ्रष्टाचा...