रांची, जुलाई 13 -- रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधीरी की अदालत ने सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में पदस्थापित रहा बीपीओ अनिल खलखो की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 24 जून को Rs.8 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन के अनुसार, मामला विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडा एवं फलाहार मद की राशि के उपयोग प्रतिवेदन से जुड़ा है।

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