रिश्वत मामले में सीसीएल कर्मी महफूज आलम को तीन साल की कैद
रांची, अप्रैल 28 -- रांची, संवाददाता। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने मंगलवार को रिश्वत लेने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे सीसीएल के लिपिक अभियुक्त मो. महफूज आलम को दोषी करार कर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने उसे तीन जून 2020 को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सीबीआई ने 10 गवाहों को प्रस्तुत किया था। मामला रामगढ़ के बरकासयाल क्षेत्र स्थित सायल-डी कोलियरी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता अंगद महतो से लीव इनकैशमेंट के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी ...
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