गुड़गांव, दिसम्बर 25 -- गुरुग्राम। जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई नरेंद्र कुमार को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दस लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर को साक्ष्यों के अभाव और शिकायतकर्ता के अपने बयान से पलटने के चलते बरी करने का आदेश जारी किया है। यह मामला ट्रैफिक इंस्पेक्टर बलबीर सिंह की शिकायत पर आधारित था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज शिकायत के अनुसार सुशांत लोक में तैनात रहे एसआई नरेंद्र कुमार पर आरोप था कि उन्होंने ट्रैफिक इंस्पेक्टर बलबीर के खिलाफ चल रहे एक पुराने मामले में उन्हें क्लीन चिट (निर्दोष करार देने) दिलाने के एवज में दस लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि डील के तहत पांच लाख रुपये की पहली किस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.