रांची, मार्च 18 -- रांची। रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद गुमला जिले के चैनपुर थाना के पूर्व एसआई अशोक कुमार को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने बुधवार को सुरक्षित आदेश सुनाया। अदालत ने 16 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अशोक कुमार को एसीबी ने 20 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर 30 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में थाना प्रभारी रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत एसीबी से किया था। उसने 24 फरवरी को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
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