रांची, अगस्त 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। 4.50 लाख रुपये रिश्वत मांगने और इसकी पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार खूंटी महिला थाना की पूर्व प्रभारी सुलेखा कुमारी उर्फ सपना को अदालत से राहत नहीं मिली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए जमानत देने से इनकार किया। मामला खूंटी जिले के हुरलुंग निवासी श्याम कुमार की शिकायत से जुड़ा है। श्याम कुमार के खिलाफ महिला थाने में एक मामला दर्ज था। आरोप है कि इस मामले में मदद करने, जांच में सहयोग देने और कानूनी कार्रवाई से राहत दिलाने के एवज में तत्कालीन थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी ने 4.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद रिश्वत की पह...