जमशेदपुर, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। जमशेदपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सोनारी शाखा में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े एजेंट सलित भगत को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने सलित भगत को 10 जून को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह शाखा प्रबंधक जयबाला बिरुआ के नाम पर शिकायतकर्ता से ऋण स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत नहीं देने पर उसका वेतन खाता होल्ड करा दिया गया। बाद में खाते से होल्ड हटाने के एवज में 40 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाकर सलित भगत को रिश्वत की रकम लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ...