रांची, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। जमशेदपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सोनारी शाखा में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े एजेंट सलित भगत को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने सलित भगत को 10 जून को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह शाखा प्रबंधक जयबाला बिरुआ के नाम पर शिकायतकर्ता से ऋण स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांग रहा था। यह भी पढ़ें- रिश्वत मामले में आरोपी एजेंट सलित भगत को जमानत नहीं

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