रांची, जून 8 -- रांची, संवाददाता। एसीबी की विशेष अदालत में सोमवार को रिश्वत लेने से जुड़े दो मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं मिलने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। आरोपी सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और बिंदेश तिर्की ने अदालत के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई। अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अभियोजन स्वीकृति आदेश अब तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि अभियोजन स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज बिना किसी देरी के न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएं, ताकि सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

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