रांची, मई 26 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत के 19 साल पुराने मामले में एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने मंगलवार को ट्रायल फेस कर रहे आरोपी रांची नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर कमलेश राय को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने बहस की थी। बताया कि ठेकेदार से 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। मामले के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार रवि प्रकाश को निर्माण कार्य पूरा करने के बाद 5.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि, शेष 45 हजार रुपये के भुगतान के एवज में कमलेश राय द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वह पहले ही चार हजार रुपये दे चुका था। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 10 सितंबर 2007 में ...