पटना, जनवरी 30 -- रिश्वतखोरी में 29 वर्ष बाद वन विभाग के तत्कालीन रेंजर को सजा हुई है। निगरानी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को वैशाली के तत्कालीन रेंजर सीताराम चौधरी को एक वर्ष का कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर कोर्ट ने बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानी की विशेष अदालत ने आरोपित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया। रिश्वतखोरी का यह मामला 1997 का है। पिछले 29 वर्ष इस मामले की सुनवाई निगरानी की विशेष अदालत में चल रही थी। रिश्वतखोरी की शिकायत पर निगरानी की टीम ने आरोपित को दिसंबर 1997 में डेढ़ हजार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रिश्वतखोरी के इस मालमे में शिकायतकर्ता का आरोप था कि वन विभाग की ओर से लकड़ी लदा उनका ट्रक पकड़ा गया था। उस ट्रक को छोड़ने के एवज में तत्कालीन रेंजर सीताराम ...
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