पटना, अगस्त 31 -- पटना सिविल कोर्ट के सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को सीजीएचएस के पूर्व अधीक्षक गोपीनाथ भगत और र्क्लक देवेन्द्र कुमार पाठक को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने तीस-तीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश मो. रुस्तम ने दोनों आरापियों को आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो धाराओं के तहत दोषी पाया। सीबीआई ने मार्च 2013 में दोनों आरोपियों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दोनो आरोपियों के पास से तीन-तीन हजार रुपया बरामद किया था। दोनो आरोपियों ने मेडिसिन आपूर्ति करने वाले एक फार्म के मालिक ब्रजेश कुमार से उसके बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। कंकड़बाग निवासी फार्म के मालिक ने पटना सीबीआई से इसकी शिकायत...