धनबाद, मार्च 15 -- रिश्वतखोरी के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र पासवान की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी एएसआई सत्येंद्र पासवान अदालत में हाजिर नहीं था। अदालत ने आरोपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश देते हुए आरोप गठित करने के लिए अगली तारीख 10 अप्रैल निर्धारित कर दी है। बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर निवासी सुधीर साव पर महिला थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केस के अनुसंधानकर्ता  सत्येंद्र पासवान को बनाया गया था। सुधीर ने केस डायरी लिखने और अनुसंधान करने के लिए 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। नहीं देने पर जेल भेज देने की धमकी दी थी। निगरानी की टीम ने सात जून 2023 को आरोपी को सदर अस्पत...