नई दिल्ली, मार्च 26 -- सीबीआई ने एसबीआई में 114.98 करोड़ रुपये की कथित तौर पर धोखाधड़ी मामले में रिलायंस टेलीकॉम के दो पूर्व निदेशकों के आवासों और कंपनी कार्यालय में छापेमारी की। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां एक बयान में बताया कि सीबीआई ने तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, सतीश सेठ (तत्कालीन निदेशक), गौतम बी. दोषी (तत्कालीन निदेशक), अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें बैंक ने धोखाधड़ी और 114.98 करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत की थी। सीबीआई ने बताया कि एसबीआई उन 11 बैंकों के समूह का सदस्य था, जिन्हो...