नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने कहा कि आरोपी को इस मामले में अपराध का मुख्य सूत्रधार बताया गया है और कंपनी के उन पूर्व कर्मचारियों पर उसका पूरा नियंत्रण था, जिन्हें मामले में गवाह बनाया गया है। ऐसे में उसके गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। आरोपों की प्रक...