रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को 54 याचिकाएं खारिज कर दीं। देसावली टोला के लोगों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर रिम्स परिसर से जाने वाले रास्ते को चालू रखने का आग्रह किया था। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण अभियान धीमी गति से क्यों चल रहा है। इसमें तेजी लाते हुए सभी तरह से अतिक्रमण को हटाया जाए। अदालत ने डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी को तोड़ने से रोक को बरकरार रखते हुए मामले में मंगलवार को भी सुनवाई निर्धारित की। अदालत ने रांची उपायुक्त से प्लॉट नंबर-1694 मौजा मोरहाबादी की 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत...
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