रांची, मई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के प्रोफेसरों को भी एकेडमिक भत्ता मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वर्ष 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर आए प्रोफेसरों को एकेडमिक भत्ता देने से इनकार किया गया था। रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने वर्ष 2018 में निर्णय लेते हुए डेपुटेशन पर कार्यरत प्रोफेसरों को एकेडमिक भत्ता देने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में इस निर्णय को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रभावित प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी。 यह भी पढ़ें- अपर समाहर्ताओं की पदोन्नति पर सरकार को पुनर्विचार करने का निर्देशसुनवाई की प्रक्रिया सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अध...