रांची, जुलाई 21 -- रांची। रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े बहुचर्चित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सोनू शरण को अग्रिम राहत नहीं मिली। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एसीबी के अनुसार, आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दर्शाने के लिए फर्जी वंशावली और दस्तावेज तैयार किया। यह मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिए गए। यह भी पढ़ें- सोनू शरण की अग्रिम जमानत पर आदेश आज यह भी पढ़ें- रिम्स जमीन फर्जीवाड़े में दो महिला आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत

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