रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा में बिल्डर की जमानत पर आदेश 27 को
रांची, जुलाई 22 -- रांची, संवाददाता। रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका पर बुधवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 27 जुलाई को सुनाएगी। इससे पूर्व मामले में अनुसंधान पदाधिकारी ने केस डायरी दाखिल की। शुभम साबू को एसीबी ने 28 जून को गिरफ्तार किया था, तब से जेल में है। वह लकी कंस्ट्रक्शन का बिल्डर है। आरोप है कि उसकी कंपनी ने मोरहाबादी और कोकर मौजा की विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से आलीशान अपार्टमेंट का निर्माण कराया। यह भी पढ़ें- रिम्स जमीन फर्जीवाड़े में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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