रांची, जुलाई 30 -- रांची। रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में एसीबी की विशेष अदालत ने गुरुवार को आरोपी बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका खारिज कर दी। शुभम साबू लकी कॉन्ट्रैक्शन के संचालक हैं। एसीबी ने उन्हें 28 जून को गिरफ्तार किया है, तब से जेल में है। अदालत ने 22 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोप है कि लकी कॉन्ट्रैक्शन ने मोरहाबादी और कोकर मौजा की विवादित जमीन पर आलीशान अपार्टमेंट का निर्माण कराया, जिसमें करीब 14 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि अभियुक्तों ने मिलीभगत कर फर्जी वंशावली तैयार कर सरकारी अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाया और उस पर अपार्टमेंट, दुकान व मकान बना दिया। इससे पहले मामले में...