रांची, दिसम्बर 21 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान(रिम्स) की जमीन पर दशकों से हो रहे अवैध निर्माण और गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ियों को उजागर करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिम्स के लिए वर्ष 1964-65 में अधिग्रहित भूमि पर अवैध रूप से निर्माण की अनुमति देने में शामिल नगर निकाय और नियामक अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से आपराधिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने फिलहाल सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना खुली रखी है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एसीबी को एफआईआर दर्ज कर राजस्व, अंचल, नगर निगम, रेरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच का आदेश दिया है। साथ ही दोषी अधिकारियो...
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