रिफाइंड ऑयल पर रोक के नोटिस पर केंद्र से जवाब मांगा
नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाने वाले कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड ने एफएसएसएआई द्वारा उसके उत्पाद के लेबल पर सौ प्रतिशत शाकाहारी व कोलेस्ट्रॉल मुक्त-फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे दावे किए जाने पर जारी नोटिस को चुनौती दी है। खाद्य नियामक ने याचिका की सुनवाई पर क्षेत्राधिकार के आधार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी गुजरात में स्थित है। उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन दिल्ली के बाहर होता है। यह भी पढ़ें- फॉर्च्यून सोया रिफाइंड पर रोक के नोटिस पर जवाब मांगा इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र मे...
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