फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 18 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। एआरटीओ कार्यालय में मोटर वाहन स्वामियों के साथ बैठक की गयी । इसमें एआरटीओ सुभाष राजपूत ने कहा कि व्यवसायिक वाहनों पर मानक के अनुसार रिफलेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगाया जाना अनिवार्यहै। ऐसा न होने पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा। संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन में रिफलेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप न होने पर दस हजार का जुर्माना लगेगा। मानक के अनुसार रिफलेक्टिव टेप न लगा होने पर दो वाहनों को सीज किया गया। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। कोहरा भी चालू हो गया है। लिहाजा सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों में रिफलेक्टिव टेप लगवाना सुनिश्चित करें। आटो रिक्शा, ईिरक्शा, टैक्सी, माल वाहन, यात्री वाहन, मोटर...
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