दरभंगा, जून 19 -- लहेरियासराय। न्यायिक दंडाधिकारी ने बुधवार को न्यायालय आदेश के बावजूद एक्शन टेकेन रिपोर्ट दफा 175 (3) बीएनएस के तहत बहेड़ी थानाध्यक्ष द्वारा नहीं दिए जाने के कारण 2500 रुपये कॉस्ट का देने का आदेश दिया है। बहेड़ी थाने के अटही निवासी ने गत छह मार्च को रामबाबू यादव सहित नौ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए बहेड़ी थाने में आवेदन दिया था। थानाध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सीआर दर्ज कराया। इसमें न्यायालय ने थाने से रिपोर्ट की मांग की, पर रिपोर्ट नहीं भेजी गई।
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