मधुबनी, जनवरी 7 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। ट्रैफिक थाना में जब्त पिकअप वाहन का रिपोर्ट नहीं भेजने पर कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए केस के अनुसंधानकर्ता धनेश्वर पाण्डेय पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा की अदालत ने बुधवार को वाहन मालिक अमरेश महतो की ओर से दाखिल रिलीज आवेदन पर अधिवक्ता संतोष कुमार गुड्डू की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि ट्रैफिक थाना में जब्त पिकअप के स्वामी की ओर से एक नवंबर 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में रिलीज आवेदन दाखिल किया गया था। रिलीज आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को जब्त वाहन के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में जो प्रतिवेदन भेजा वह अस्पष्ट था। कोर्ट ने...