रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर कोर्ट सख्त
सुल्तानपुर, अगस्त 4 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के तातो मुरैनी में मदरसे के छात्र की मौत के मामले में आदेश के बावजूद 18 दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं करने पर सीजेएम नवनीत सिंह ने थानाध्यक्ष को कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिवक्ता एस सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि मृतक रेहान की मां मदीना की अर्जी पर कोर्ट ने 17 जुलाई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। कार्रवाई की चेतावनी के साथ कोर्ट ने एसओ से स्पष्टीकरण तलब कर आठ अगस्त को सुनवाई नियत की है। बीते एक जून की दोपहर में रेहान खां गांव की मस्जिद में चटाई समेटने गया जहां रस्सी से पंखे में लटका मिला था।
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