आगरा, अक्टूबर 5 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुंदन किशोर सिंह ने पॉक्सो एक्ट, मारपीट करने के मामले में आरोपी गौतम को जमानत मिल गई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विमल बघेल, आकाश कुशवाह और पवन बघेल ने तर्क दिए कि रिपोर्ट देरी से लिखवाई गई है। देरी का कोई स्पष्टीकण नहीं दिया गया है। आरोपी का घटना से कोई सरोकार नहीं है। यह मामला थाना खंदौली का है। 14 जुलाई 2026 को सुबह वादिया की पुत्री स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने लड़की को रोक लिया। आरोपी ने हाथ पकड़कर शादी करने या घर से 10 हजार रुपये लेकर आने को कहा। रुपये न देने पर तेजाब डालकर उसका चेहरा खराब कर देने की धमकी दी। दूसरे दिन वादिया के पुत्र पर हमला कर दिया।

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