कानपुर, जून 24 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। किसी भी तरह के वाहन चलाने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर है। अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रिन्यूअल की तिथि खत्म होने के 30 दिन बाद तक भी वैध माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी के लाइसेंस की वैधता एक तारीख को पूरी हो रही है तो वह 31 तारीख तक डीएल का रिन्यूअल करा सकता है। मतलब वैधता खत्म होने की तिथि के 30 दिन तक डीएल वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई हादसा होता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो लाइसेंसधारी के साथ होती है। इस दिशा में एमवी एक्ट में प्रावधान करके कानून भी बना दिया गया है। जुलाई-2026 से यह अमल में लाया जाएगा। परिवहन अफसरों ने बताया कि नई व्यवस्था में समय सीमा में भी छूट मिलेगी। अभी तक यह होता था कि एक महीने के भीतर जो व्यक्ति डीएल का रिन्यूअल कराता था तो पुरानी वैधता तिथि से...