मैनपुरी, मार्च 14 -- उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की वर्षों से चल रही मांग को आखिरकार सरकार ने मान लिया। खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण से जुड़े लाइसेंस का अब प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण नहीं होगा। एक बार लाइसेंस जारी हुआ आजीवन मान्य रहेगा। व्यापारियों ने सरकार द्वारा उनकी मांग माने जाने पर हर्ष जताया है। 13 मार्च को भारत सरकार के निर्देश पर एफएसएसएआई द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें फूड लाइसेंस की वैधता आजीवन किए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की सीमा को 12 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई। मैनपुरी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष धीरू राठौर ने बताया कि अब तक की व्यवस्था में 12 लाख रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों को 100 रुपये की जगह 200 रुपय...
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