रिनपास में स्थायी निदेशक नहीं होने के मामले में मांगा जवाब
रांची, अगस्त 25 -- रांची, संवाददाता। कांके रोड स्थित रिनपास में स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 11 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। प्रार्थी उत्तम कुमार की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि रिनपास में वर्ष 2007 से स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। संस्थान का संचालन प्रभारी निदेशक के भरोसे किया जा रहा है।
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