उरई, मार्च 26 -- उरई। जमीन बेचने का झांसा देकर रिटायर हेड कांस्टेबल के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जज ने दोषी युवक को 5 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शहर के मुहल्ला नया रामनगर निवासी हेड कांस्टेबल से सेवानिवृत्त बाबूलाल अहिरवार ने 9 अक्टूबर 2020 को कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 2016 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसे फंड का भुगतान मिला था। एक नवंबर 2017 को उसके घर पर ग्राम भुआ निवासी संतोष कुमार व इंदिरा नगर निवासी राजू आए और कहा कि ग्राम नकटेला में एक जमीन है। उसके मालिक को रुपयों की जरूरत है इसलिए वह उसे खरीद सकते हैं। जमीन किसान वीरदास के नाम है। जिसके बाद उसने 12 लाख चार हजार रुपये सौदा तय हुआ। इसके बाद 6 नवंबर 2017 को अधिवक्ता ने एग्रीमेंट के कागजात तैयार कराए। मुहल्ला इंदिरा नगर निव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.