धनबाद, अप्रैल 5 -- धनबाद। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपित हाउसिंग कॉलोनी धनबाद निवासी सेवानिवृत अमीन साधु शरण पाठक की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। वहीं अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर नवीन प्रसाद की शिकायत पर 18 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी पूर्व अमीन साधुशरण पाठक ने अपनी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन और फ्लैट खरीदी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.