कानपुर, जुलाई 10 -- कानपुर। दिल्ली के सेवानिवृत्त शिक्षक को रिटायमेंट के दौरान मिलने वाले लाभ को कुर्क करके पत्नी के खाते में जमा करने के आदेश पारिवारिक न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव ने दिए हैं। इसके लिए दिल्ली एनडीएमसी के शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया है। मामले में अधिवक्ता अंबरीश टंडन ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद में कोर्ट ने वर्ष 2019 में 25 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने के आदेश दिए थे। पति दिल्ली के नगर निगम प्राथमिक विद्यालय झड़ौदा माजरा बुराडी में शिक्षक था जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो गया। भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने पर लगभग 10.13 लाख रुपये बकाया हो गया था। जिस पर कोर्ट ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ से बकाया धनराशि कुर्क करके पत्नी के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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