नैनीताल, दिसम्बर 5 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट आवासीय कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकान खोलने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते के भीतर विधि अनुसार निर्णय लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने क्षेत्रवासियों से कहा कि वे अपनी शिकायत आबकारी आयुक्त को दोबारा प्रस्तुत करें। आदेश जारी करने के बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया। जनहित याचिका ऋषिकेश निवासी कर्मवीर सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आबकारी विभाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र...
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