रिक्त पद भरने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, जून 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कुछ राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह संबंधित हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। याचिका पर सुनवाई को लेकर पीठ के अनिच्छा जताने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ ही कानून के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्पों का लाभ उठाने की छूट प्रदान कर दी। यह भी पढ़ें- 10वीं की योग्यता वाली नौकरी ग्रैजुएट उम्मीदवार को नहीं दे सकते; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य मानवाधिकार आयोगों में ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.