धनबाद, जुलाई 5 -- जिले के चर्चित रिंग रोड घोटाले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट एसीबी की जगह अब स्पेशल कोर्ट (एससी-एसटी) धनबाद में होगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। वहीं दूसरी ओर जेल में बंद आरोपी कुमारी रत्नाकर को अदालत से राहत मिली। अदालत ने आरोपी रत्नाकर को एक महीने की औपबंधिक जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। इस मामले में कुल 17 आरोपी छह माह से जेल में बंद हैं। नौ जनवरी को निगरानी ने 34 आरोपियों में से 17 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिन सबकी नियमित जमानत अर्जी एसीबी न्यायालय से खारिज भी हो चुकी है। इसके बाद आरोपियों ने मामले की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की और कहा कि जब मुकदमा एससी-एसटी एक्ट और पीसी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है तो इसकी सुनवाई ...