लखनऊ, अप्रैल 18 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद में अपना ही आदेश फिलहाल रोक लिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने स्वयं माना कि राहुल गांधी को पहले नोटिस जारी किए बिना एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता । इसी आधार पर अदालत ने अपने पूर्व आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह पूरा विवाद कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज रहे हैं और वे यूनाइटेड किंगडम में मतदाता के रूप में भी पंजीकृत थे। यह भी पढ़ें- राहुल गांधी दोहरी नागरिकता विवाद: हाईकोर्ट ने अपना ही एफआईआर आदेश रोका, कहा बिना नोटिस यह आदेश उचित नहीं था हालांकि 28 जनवरी...