राहुल गांधी को संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED-CBI नहीं लिखेगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 17 -- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खबर है कि अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जाए। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय समेत केंद्रीय एजेंसियों से कहा है कि राहुल के खिलाफ केस में कोई भी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं करें। इससे पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए कहा गया था।CJI कर रहे थे सुनवाई CJI यानी भारतके मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय...
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