राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने खारिज किया परिवाद
हाथरस, मई 13 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद को जनपद के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी पर बूलगढ़ी कांड को लेकर कोर्ट से बरी तीन युवकों को गैंगरेप का दोषी बताते हुए अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 दिसम्बर 2024 को हाथरस के बूलगढ़ी में दौरा करने के लिए आए थे। वह यहां पीड़ित परिवार से मिले। उनका हाल जाना। परिवार से मिलने के बाद वह मीडिया से मुखातिब नहीं हुई,लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्स पर एक पूरा वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने उन तीन युवकों को गैंगरेप का दोषी बता डाला जिन्हें कोर्ट बरी कर चुका था। इसे लेकर तीनों युवकों ने अपने अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर की ओर से राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा। जब राहुल गांधी की ओर से...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.