लखनऊ, मई 6 -- लखनऊ विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में दायर एक याचिका की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर दिया है। मामले में बुधवार को सुनवाई हुई, हालांकि देर रात तक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर न्यायालय का आदेश उपलब्ध नहीं था। याचिका में सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी और यूपी पुलिस को पक्षकार बनाया गया है। यह भी पढ़ें- फरार आरोपियों के खिलाफ की जाए चरणबद्ध कार्रवाई, हाईकोर्ट ने जारी की विस्तृत गाइड लाइन याची ने आरोप लगाया है कि लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आय...
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