नई दिल्ली, अप्रैल 18 -- राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को शनिवार को अनावश्यक बताया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के बेबुनियाद आरोपों पर प्राथमिकी के आदेश देना आश्चर्यजनक एवं न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा है। कहा कि पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जुलाई 2025 और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2019 में ऐसी याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है। इसके बावजूद अब जांच का आदेश देना समझ से परे है। यह भी पढ़ें- राहुल गांधी दोहरी नागरिकता विवाद: हाईकोर्ट ने अपना ही एफआईआर आदेश रोका, कहा बिना नोटिस यह आदेश उचित नही...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.