सीतामढ़ी, सितम्बर 8 -- परिहार। नेपाल में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत से सामान ले जाने वाले संगठनों और व्यक्तियों को अब निर्धारित भंसार (कस्टम) प्रक्रिया का पालन करना होगा। खाद्यान्न, कपड़े, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री लेकर सीमा पार करने वालों को आवश्यक अनुमति और दस्तावेज साथ रखने होंगे। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना सरकारी अनुमति के लाई गई राहत सामग्री को सामान्य आयात की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित सामग्री पर प्रचलित भंसार शुल्क लागू होगा। वहीं, अधिकृत माध्यम से आने वाली राहत एवं उद्धार सामग्री को नियमानुसार शुल्क में छूट दी जाएगी। राहत सामग्री भेजने वाली संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को सामान की सूची, मात्रा, अनुमानित मूल्य तथा वितरण स्थल क...