नई दिल्ली, मार्च 9 -- वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कार या बाइक का लोन चुकाने के बाद आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) से बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम हटवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत लोन पूरा चुकते ही वाहन की आरसी से हाइपोथिकेशन यानी बैंक का अधिकार अपने-आप हट जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह व्यवस्था एक मार्च से लागू कर दी है। फिलहाल इसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक और पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ जोड़ा गया है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस जैसी संस्थाएं शामिल हैं। आने वाले समय में इसमें और बैंक व वित्तीय संस्थान भी जोड़े जाएंगे, ताकि यह सुविधा पूरे देश में लागू हो सके। यह भी पढ़ें- आज पेट...