छपरा, फरवरी 23 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आमजन को आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और नि:शुल्क न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह विशेष पहल की जा रही है।राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय आपराधिक मामले, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद (तलाक वाद को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत बैंक ऋण वाद, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन संबंधी मामले सहित अन्य सुलह योग्य वादों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों के समाधान के लिए किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे पक्षकारों को समय और ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.