हरिद्वार, मई 9 -- राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने 15 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों को 57 लाख 78 हजार छह रुपये की धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के पेशकर सुजीत कुमार ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता व सदस्य आकाश सिंह चौहान की बैंच ने शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई करते हुए 15 वादों का निस्तारण किया। जिनमें 12 मूलवाद व तीन इजराय वाद शामिल हैं।उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत पर अपने वादों का निस्तारण कराने वाले वादकारियो का आभार व्यक्त किया। यह भी पढ़ें- 17128 वादों का लोक अदालत में किया गया निस्तारण यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में 908 मामलों का निस्तारण यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 1855 मामले

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