मधुबनी, मई 5 -- राम शरण साह मधुबनी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के निर्देश पर 9 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।‌ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता वाली जिला विधिक सेवा प्राधिकार इसको लेकर कई स्तरों पर तैयारी की है। 90 दिन अथवा उससे पूर्व के सभी ट्रैफिक चालान पर सामान्यतया 50% छूट की व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन के अनुसार छूट के नियम लागू होंगे। खासबात यह है कि छोटे बड़े सभी वाहनों के चालान पर लोगों को छूट मिलेगी। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री साहू के आदेश से लोगों में खुशी है। यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मेगा अभियान, त्वरित समाधान ट्रैफिक चालान में कटौती को लेकर बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक ...