आगरा, अप्रैल 4 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ मई को शनिवार को होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिसमें वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक वादकारीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एन.आई.एक्ट. के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टॉम्प व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि, समस्त वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय...