बहराइच, अप्रैल 20 -- बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच विनोद कुमार यादव ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा। सुलह-समझौते के आधार पर लम्बित विभिन्न वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में परस्पर समझौते से निपटेंगे वाद
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से ए...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.