पलामू, जनवरी 21 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य राष्ट्रीय बचत संघ की डालटनगंज यूनिट के 19 अभिकर्ताओं को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वित्त वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक का बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं कर रही है। इस कालखंड के बाद भी बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। संघ की डालटनगंज यूनिट के सचिव रामवकील सिंह ने झारखंड सरकार के वाणिज्य कर एवं राष्ट्रीय बचत, पेंशन, लेखा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक को जनवरी-2026 में पुन: पत्र लिखकर परेशानी के संदर्भ में स्मारित किया है। साथ ही लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया है। रामवकील सिंह ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी 2024 को बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन झारखंड सरकार की ओर से पुनर्विक्षा याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई कर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.