नई दिल्ली, जुलाई 1 -- डाक्टरों की भांति अब फार्मासिस्टों का भी एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनेगा। केंद्र सरकार नेशनल फार्मेसी आयोग (एनपीसी) विधेयक में इसका प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने विधेयक का मसौदा विभिन्न पक्षों के सुझावों के लिए जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नया विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 की जगह लेगा। एनपीसी विधेयक फार्मेसी की शिक्षा, गुणवत्ता और मानव संसाधन का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करेगा। इसके जरिये नेशनल फार्मेसी आयोग का गठन होगा जिसमें चैयरमैन के अलावा 15 पदेन सदस्य तथा 13 अंशकालिक सदस्य होंगे। इनमें स्वास्थ्य, आयुष, ड्रग कंट्रोलर, फार्मा मंत्रालय, यूजीसी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। एनपीसी के दायरे में आधुनिक फार्मेसी के अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, ...